गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत गाजीपुर पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी का एक और परिणाम सामने आया है। मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन द्वारा लगातार की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

दिनांक 08 सितंबर 2026 को थाना मरदह, जनपद गाजीपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 187/1989, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में न्यायालय ASJ/FTC-1/गैंगस्टर कोर्ट, गाजीपुर द्वारा अभियुक्त रामकेवल पुत्र बंगाली भर, निवासी अतरौलिया, थाना भुड़कुड़ा, जनपद गाजीपुर को दोषसिद्ध किया गया।

न्यायालय ने अभियुक्त को 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस की प्रभावी पैरवी और अभियोजन की समन्वित कार्रवाई से हुई इस सजा को “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

पुलिस विभाग द्वारा आपराधिक मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन के माध्यम से लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है, जिससे कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों में कानून का भय कायम करने की दिशा में ठोस कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।