गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत गाजीपुर पुलिस की मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते पॉक्सो एक्ट के एक अभियुक्त को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर कुल 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

मामला थाना सैदपुर क्षेत्र का है। वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में 14 सितंबर 2021 को थाना सैदपुर में मु0अ0सं0 217/2021 दर्ज किया गया था। मुकदमे में धारा 363, 376 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन द्वारा मुकदमे की लगातार प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप 8 सितंबर 2026 को मा0 विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो कोर्ट, गाजीपुर द्वारा अभियुक्त रोहित यादव पुत्र हरिनाथ यादव, निवासी ग्राम नागचक सगरापार, थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

इसके अतिरिक्त न्यायालय ने धारा 363 भादवि के तहत अभियुक्त को 5 वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

पुलिस की प्रभावी पैरवी से हुई इस सजा को “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में त्वरित एवं प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाना है।