गाजीपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के दिशा-निर्देशन में 12 सितंबर 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव नीरज गोंड ने बताया कि दीवानी न्यायालय, गाजीपुर में आयोजित होने वाली इस विशेष लोक अदालत में आर्बिट्रेशन के निष्पादन वादों (Arbitration Matters) का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।
विशेष लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों को आपसी सुलह एवं समझौते के माध्यम से सरल, त्वरित और प्रभावी ढंग से निस्तारित करना है। इसके माध्यम से वादकारियों को न्यायालयी प्रक्रिया में लगने वाले समय और अनावश्यक खर्च से राहत मिलने की उम्मीद है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने गाजीपुर के समस्त नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के वादकारियों से अपील की है कि वे अपने आर्बिट्रेशन के निष्पादन वादों को 12 सितंबर को आयोजित विशेष लोक अदालत में प्रस्तुत कर आपसी सुलह-वार्ता के आधार पर निस्तारण का लाभ उठाएं।
प्राधिकरण ने अधिक से अधिक वादकारियों से इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों के त्वरित समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की है।

