गाजीपुर। आमजन को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद गाजीपुर में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के क्रम में यह लोक अदालत जनपद न्यायालय गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद, ग्राम न्यायालय जखनियां व जमानियां सहित अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में आयोजित होगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर के पूर्णकालिक सचिव नीरज गोंड ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के लंबित एवं सुलहनीय वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।
लोक अदालत में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, छोटे एवं लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक विवाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट, स्टाम्प एवं पंजीयन वाद, मोटर दुर्घटना अधिनियम, चकबंदी, श्रम, उपभोक्ता फोरम, बाट-माप प्रचलन अधिनियम, कराधान तथा बिजली चोरी से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अलावा सुलह-समझौते एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवादों को भी निस्तारित कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा। अधिकारियों का उद्देश्य पिछली राष्ट्रीय लोक अदालतों की तुलना में इस बार अधिक से अधिक वादों का समाधान कराकर आमजन को शीघ्र न्याय और राहत प्रदान करना है।
प्राधिकरण ने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने सुलहनीय मामलों का निस्तारण कराकर समय, धन और अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया से राहत प्राप्त करें।

