गाजीपुर। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गाजीपुर पुलिस के मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है।

मामला थाना नोनहरा में वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 28/18, धारा 376, 452 भादवि एवं ¾ पॉक्सो एक्ट से संबंधित था। पुलिस मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 10 सितंबर 2026 को मा. विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो कोर्ट गाजीपुर ने अभियुक्त संजीव राव उर्फ अन्नू पुत्र रामाश्रय राम, निवासी महुवारी, थाना नोनहरा, जनपद गाजीपुर को दोषसिद्ध किया।

न्यायालय ने धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 452 भादवि में 3 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इस प्रकार अभियुक्त पर कुल 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

पुलिस की प्रभावी पैरवी से लंबे समय से चल रहे मामले में दोषसिद्धि और सजा होने को कानून-व्यवस्था के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।