गाजीपुर। शैक्षिक सत्र 2026-27 में सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति वितरण की संशोधित समय-सारणी शासन द्वारा जारी कर दी गई है। यह योजना ग्रुप-1, 2, 3 एवं 4 से संबंधित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों पर लागू होगी।

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दशमोत्तर स्तर के मान्यता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों को मास्टर डाटाबेस में शामिल होने के लिए आवेदन, पासवर्ड प्राप्त करने तथा मास्टर डाटा अपडेट करने की प्रक्रिया 22 जुलाई से 26 सितम्बर 2026 तक पूरी करनी होगी।

वहीं, विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि का ऑनलाइन सत्यापन डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से 23 जुलाई से 27 सितम्बर 2026 तक किया जाएगा।

इसके बाद समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संबंधित विवरण एवं प्रमाणिकताओं का डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापन 25 जुलाई से 30 सितम्बर 2026 तक किया जाना निर्धारित है।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने जनपद के सभी दशमोत्तर स्तर के शिक्षण संस्थानों से अपील की है कि शासन द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार छात्रवृत्ति आवेदन एवं अन्य सभी आवश्यक कार्यवाहियां समयबद्ध ढंग से पूर्ण करें, ताकि पात्र छात्र-छात्राओं को समय से छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिल सके।