गाजीपुर। ग्राम पंचायत सचिवालय अलीपुर मदरा, जखनियां में मंगलवार, 08 सितंबर 2026 को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, पराविधिक स्वयंसेवकों, ग्राम प्रधान एवं बड़ी संख्या में आमजन ने सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवादों के त्वरित निस्तारण के प्रति जागरूक करना रहा।

शिविर में नीरज गोंड, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर, अमित कुमार यादव-चतुर्थ, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय जखनियां, विवेकानंद पाण्डेय, नायब तहसीलदार जखनियां, सर्वानंद सिंह, ग्राम प्रधान अलीपुर मदरा, विद्वान अधिवक्तागण एवं पराविधिक स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

नीरज गोंड ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन जनपद न्यायालय गाजीपुर के साथ-साथ वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तथा ग्राम न्यायालय जखनियां और जमानियां सहित अन्य संबंधित सरकारी प्रतिष्ठानों में किया जाएगा।

उन्होंने आमजन से अपील की कि आपसी सुलह-समझौते से निस्तारित किए जा सकने वाले मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत कराकर विवादों का सरल, शीघ्र और कम खर्च में समाधान प्राप्त करें।

राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, छोटे एवं लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक विवाद, धारा 138 एनआई एक्ट, स्टाम्प एवं पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम, चकबंदी, श्रम, उपभोक्ता फोरम, बाट-माप, कराधान, बिजली चोरी से संबंधित मामलों सहित सुलह-समझौते योग्य विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि वैवाहिक विवादों को सुलह एवं मध्यस्थता के माध्यम से परिपक्व कराकर अधिक से अधिक मामलों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आमजन को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सके।

शिविर में 'राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान-3.0' के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। यह अभियान 01 अगस्त 2026 से 30 दिसंबर 2026 तक संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लंबित प्रकरणों का मध्यस्थता के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण कराना है।

इस दौरान लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं विधिक जागरूकता, पीड़ित मुआवजा, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, नारी की उड़ान, पीड़ित मुआवजा योजना-2014, एसिड पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना-2016, बच्चों के लिए बाल-अनुकूल कानूनी सेवाएं योजना-2014 तथा श्रमिकों को विधिक सेवाएं योजना-2015 समेत विभिन्न विधिक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की कि वे अपने लंबित विवादों के समाधान तथा विधिक सहायता से जुड़ी जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर से संपर्क करें और राष्ट्रीय लोक अदालत एवं मध्यस्थता अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।