गाज़ीपुर। शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत आवेदन करने के बावजूद विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित छात्र-छात्राओं के लिए राहत की खबर है। शासन स्तर से लंबित मामलों के निस्तारण और पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नई समय-सारिणी जारी की गई है।
विभाग के अनुसार, शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी स्तर पर मास्टर डाटा लॉक न होने, छात्रों द्वारा त्रुटिपूर्ण डाटा अपलोड करने, संस्थानों से आवेदन अग्रसारित न होने तथा पीएफएमएस (PFMS) से रिस्पांस न मिलने अथवा आवेदन पेंडिंग रहने जैसे कारणों से कई विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह गए हैं।
इन तारीखों में होगी कार्रवाई
कार्यवाही निर्धारित अवधि
शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना 1 से 7 सितंबर 2026
विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन 2 से 8 सितंबर
जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन 3 से 9 सितंबर
विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपडेट 3 से 10 सितंबर
त्रुटिपूर्ण आवेदन में सुधार 16 से 18 सितंबर
शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करना 17 से 19 सितंबर
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने जनपद के सभी दशमोत्तर स्तर के शिक्षण संस्थानों तथा छात्र-छात्राओं से अपील की है कि निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार सभी आवश्यक कार्रवाई समय से पूरी करें, ताकि पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ समय पर मिल सके।
छात्र-छात्राएं अपने आवेदन की स्थिति पर नजर रखें और यदि आवेदन में कोई त्रुटि है तो निर्धारित अवधि 16 से 18 सितंबर के बीच संबंधित शिक्षण संस्थान से उसका सुधार कराना सुनिश्चित करें। संस्थानों को भी आवेदन सत्यापन एवं अग्रसारण की प्रक्रिया 19 सितंबर 2026 तक हर हाल में पूरी करनी होगी।
समय सीमा चूकी तो छात्रवृत्ति का लाभ प्रभावित हो सकता है। इसलिए विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थानों से विभाग ने निर्धारित तिथियों का विशेष ध्यान रखने को कहा है।

