गाजीपुर। श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे “OPERATION CONVICTION” अभियान के तहत गाजीपुर पुलिस की मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन टीम की प्रभावी पैरवी के चलते आगजनी के एक मामले में अभियुक्त को न्यायालय से सजा दिलाने में सफलता मिली है।
मामला थाना नोनहरा क्षेत्र का है, जहां वादिनी के निर्माणाधीन मकान पर पहुंचकर वहां रखा सामान फेंकने तथा टावर का तेल छिड़ककर माचिस से आग लगाने के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।
दिनांक 05 अगस्त 2026 को मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मु0अ0सं0 379/2011, धारा 436 भादवि में अभियुक्त कमलेश पुत्र झिलमिट, निवासी ग्राम बघुई खुर्द, थाना नोनहरा, जनपद गाजीपुर को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया।
न्यायालय एडीजे-03, गाजीपुर ने अभियुक्त को धारा 436 भादवि के तहत 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्रभावी पैरवी से अपराधियों को सजा दिलाने का सिलसिला जारी
गाजीपुर पुलिस द्वारा OPERATION CONVICTION के तहत गंभीर अपराधों में अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन के माध्यम से लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में कानून का भय और पीड़ितों में न्याय के प्रति विश्वास मजबूत होने का संदेश गया है।

