गाजीपुर। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस ने मेसर्स विन्दू होटल पर हुए कथित हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने धारा 395, 307, 427, 504, 506 व 120बी भादवि के तहत मु0अ0सं0 620/2026 दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, 21 अगस्त 2026 को वादी आलोक राय पुत्र स्व. नरेन्द्र नाथ राय, निवासी अष्टभुजी कालोनी, गाजीपुर की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि नामजद आरोपियों ने कथित तौर पर होटल के मुख्य गेट को तोड़ते हुए ईंट-पत्थर और लोहे की रॉड से हमला किया। इस दौरान होटल में ठहरे यात्रियों के वाहनों, WHO की जीप और मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ किए जाने का आरोप है।
होटल में तोड़फोड़ और लूट का आरोप
शिकायत के अनुसार, हमलावरों ने होटल के स्वागत कक्ष के शीशे, गमले और खिड़कियों के शीशे भी क्षतिग्रस्त कर दिए। कैश काउंटर तोड़कर करीब एक लाख रुपये लूटने तथा लगभग 4.5 लाख रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है।
मामले को और गंभीर बनाते हुए शिकायत में आरोप है कि हमलावरों ने असलहों से फायरिंग की। वादी के बेटे स्व. विनीत कुमार राय को घेरकर सिर पर गोली चलाने का प्रयास किया गया, जिसमें उन्होंने झुककर अपनी जान बचाई। वहीं, वादी के छोटे भाई अरविन्द राय और उत्कर्ष राय पर भी गोली चलाने तथा सभी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं।
15 नामजद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा
पुलिस के अनुसार मामले में शंकर पाण्डेय, सत्यप्रकाश उर्फ मुन्नी पाण्डेय, सुमित पाण्डेय उर्फ टुन्नी, आलोक दुबे, दिव्यांशु यादव उर्फ करिया, सोनू यादव, रहमान उर्फ गोल्डेन, शिवम दूबे, सौरभ तिवारी, विवेक राय, अरविन्द, रामनरेश राय, रवि राय, संजय बिन्द समेत अन्य अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है।
पुलिस का कहना है कि प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। मामले में लगाए गए सभी आरोप पुलिस जांच के अधीन हैं और आरोपियों का दोष न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर तय होगा।
गाजीपुर में होटल पर कथित हमले, फायरिंग, तोड़फोड़ और लूट के आरोपों ने पुलिस-प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

