गाजीपुर। आमजन को त्वरित एवं सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के क्रम में यह लोक अदालत जनपद न्यायालय गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तथा ग्राम न्यायालय जखनियां और जमानियां के साथ-साथ अन्य संबंधित सरकारी प्रतिष्ठानों में आयोजित होगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर के सचिव नीरज गोंड ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य लंबित मामलों का सरल एवं त्वरित समाधान कराकर आमजन को राहत पहुंचाना है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार लोक अदालत में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, छोटे एवं लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, स्टाम्प एवं पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, बाट-माप प्रचलन अधिनियम, कराधान प्रकरण तथा बिजली चोरी से संबंधित वाद समेत विभिन्न मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

इसके अलावा सुलह-समझौते एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवादों को भी परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराने की तैयारी की जा रही है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रयास है कि पिछली राष्ट्रीय लोक अदालतों की तुलना में इस बार अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों एवं न्यायालयों द्वारा मामलों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

लोक अदालत में मामलों के निस्तारण से पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ ही समय और धन की बचत भी होगी। ऐसे में संबंधित पक्षकारों से अपील की गई है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाते हुए अपने मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने का अवसर प्राप्त करें।