वाराणसी/ गाजीपुर।
मिशन शक्ति फेज-5 अभियान के तहत वाराणसी परिक्षेत्र की जनपदीय पुलिस ने महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही करते हुए बीते 15 दिनों में कुल 11 मामलों में 12 आरोपियों को कठोर सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है। इन अपराधों में यौन उत्पीड़न, दहेज हत्या, बलात्कार, पाक्सो एक्ट व हत्या जैसे संगीन अपराध शामिल हैं। इन मामलों में दोषियों को आजीवन कारावास, मृत्युदंड व आर्थिक दण्ड तक से दंडित किया गया है।

डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि—

“प्रत्येक महिला एवं बाल सम्बन्धी अपराधों में त्वरित कार्यवाही, गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं प्रभावी अभियोजन प्राथमिकता में शामिल हैं। मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं के प्रति होने वाले अपराधों में सख्ती से कमी लाना है।”

डीआईजी ने सभी जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया है कि महिला व बालिकाओं से जुड़े हर अपराध में समयबद्ध चार्जशीट, मजबूत साक्ष्य एवं प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए जिससे अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सके।

जनपदवार प्रमुख मामलों का विवरण:

1. थाना गहमर, गाजीपुर:

19 फरवरी 2024 को घटित जघन्य अपराध में आरोपी संजय नट को बलात्कार व हत्या के अपराध में मृत्युदंड व 1.60 लाख रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। यह मिशन शक्ति के तहत अब तक की सबसे कठोर सजा मानी जा रही है।

2. थाना शादियाबाद, गाजीपुर:

अभियुक्त अशोक बनवासी को पाक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास व ₹1,00,000 का अर्थदण्ड मिला।

3. थाना बदलापुर, जौनपुर:

अनुराग यादव को पाक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट व बलात्कार के आरोप में आजीवन कठोर कारावास व ₹22,000 के जुर्माने से दंडित किया गया।

4. थाना गौराबादशाहपुर, जौनपुर:

पिन्टू गौतम को बलात्कार के गंभीर आरोप में आजीवन कारावास व ₹22,000 अर्थदण्ड।

5. थाना जफराबाद, जौनपुर:

बखेडू निषाद को 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹25,000 का अर्थदण्ड दिया गया।

6. थाना खेतासराय, जौनपुर:

दिलशेर अंसारी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹27,000 का दण्ड।

7. थाना पवारा, जौनपुर:

गुलाब बिन्द को 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹25,000 का जुर्माना।

8. थाना कोतवाली, जौनपुर:

प्रदीप सरोज को 5 वर्ष का कारावास व ₹16,000 अर्थदण्ड।

9. थाना मड़ियाहूँ, जौनपुर:

इस्लाम को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास व ₹20,000 अर्थदण्ड।

10. थाना मीरगंज, जौनपुर:

इन्द्रेश दूबे व निर्मला देवी को दहेज हत्या मामले में 10-10 वर्ष की सजा व ₹12,000-₹12,000 अर्थदण्ड।

11. थाना गौराबादशाहपुर, जौनपुर (किशोर अभियुक्त):

किशोर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹25,000 का जुर्माना।

डीआईजी का सख्त संदेश:

डीआईजी वैभव कृष्ण ने साफ शब्दों में कहा कि महिला एवं बाल अपराधों के प्रति "जीरो टॉलरेंस" की नीति अपनाई गई है। सभी जनपदों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों में त्वरित रिपोर्टिंग, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन व सशक्त कानूनी पैरवी की जाए।

मिशन शक्ति: एक निर्णायक पहल

मिशन शक्ति फेज-5 महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण व सम्मान के उद्देश्य से प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। वाराणसी परिक्षेत्र की पुलिस इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभा रही है। बीते 15 दिन में हुई इन सजाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिला व बालिका अपराधों के प्रति पुलिस अब और अधिक सजग, सक्रिय व संवेदनशील है। 

यह सख्त कार्यवाही अपराधियों के लिए एक चेतावनी है कि महिला व बच्चों के खिलाफ कोई भी अपराध अब बख्शा नहीं जाएगा।