गाजीपुर। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गाजीपुर पुलिस की मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन टीम की प्रभावी पैरवी का असर सामने आया है। थाना कोतवाली में वर्ष 2017 में दर्ज मुकदमे में न्यायालय ने अभियुक्त सुनील यादव पुत्र बैजनाथ यादव, निवासी सकलेनाबाद, थाना कोतवाली, गाजीपुर को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई।
मामला मु0अ0सं0 1798/2017, धारा 498ए एवं 306 भादवि से संबंधित था। लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने धारा 306 भादवि में अभियुक्त को 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न जमा करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वहीं, धारा 498ए भादवि में अभियुक्त को 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
गाजीपुर पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

