ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गाजीपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय का कड़ा फैसला

गाजीपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गाजीपुर पुलिस की मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पॉक्सो एक्ट के एक मामले में मा0 न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्रकरण थाना गहमर में दिनांक 17 अक्टूबर 2023 को दर्ज मु0अ0सं0 221/23 से संबंधित है। मामले में धारा 376 AB भादवि एवं 5M/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना एवं न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पुलिस द्वारा साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कराने तथा अभियोजन पक्ष द्वारा लगातार पैरवी की गई।

23 सितंबर 2026 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट, गाजीपुर ने मामले में अभियुक्त कृष्णा दुबे पुत्र उमेश दुबे, निवासी ग्राम गहमर पट्टी मैगर राय, थाना गहमर, जनपद गाजीपुर को दोषसिद्ध** किया। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 5M/6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास तथा 01 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

गाजीपुर पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को न्यायालय से दंडित कराने की कार्रवाई लगातार जारी है। न्यायालय के इस फैसले को अभियोजन की प्रभावी पैरवी और पुलिस की मॉनिटरिंग का परिणाम बताया गया है।