अतिवृष्टि से फसल नुकसान पर 72 घंटे में करें शिकायत

गाजीपुर, 27 सितंबर 2026 (सू0वि0)।

अर्नव चक्रवात के प्रभाव से जनपद में हो रही असमय भारी वर्षा को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। उप कृषि निदेशक गाजीपुर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित फसलों को यदि अतिवृष्टि अथवा जलभराव के कारण नुकसान हुआ है, तो किसान इसकी सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर दर्ज कराएं।

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि फसल क्षति की सूचना नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत के रूप में दर्ज कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसान फसल बीमा कंपनी की वेबसाइट अथवा Crop Insurance App के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

जनपद गाजीपुर में वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान एवं बाजरा की फसलें अधिसूचित हैं। ऐसे में इन फसलों के बीमित किसानों से अपील की गई है कि अतिवृष्टि या जलभराव से फसल प्रभावित होने की स्थिति में निर्धारित 72 घंटे की समय सीमा का विशेष ध्यान रखें और समय से क्षति की सूचना दर्ज कराएं, ताकि नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि फसल नुकसान की स्थिति में देरी न करें और समय सीमा के भीतर शिकायत दर्ज कराकर बीमा योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया पूरी करें।