गाजीपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने सुनाई सजा
गाजीपुर, 17 अगस्त 2026। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे “OPERATION CONVICTION” अभियान के तहत गाजीपुर पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष की लगातार प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को न्यायालय ने 03 वर्ष के साधारण कारावास एवं ₹5,000 अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 135/2023, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अभियुक्त गूंगा खरवार पुत्र लाखन, निवासी त्रिपुरा कॉलोनी, भोजपुर, बिहार को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाया गया।
न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत 03 वर्ष के साधारण कारावास तथा ₹5,000 अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 90 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्रभावी पैरवी से अपराधियों पर शिकंजा
गाजीपुर पुलिस के मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा मुकदमे की लगातार प्रभावी पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।
“OPERATION CONVICTION” के तहत गाजीपुर पुलिस का संदेश स्पष्ट है—अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के साथ-साथ न्यायालय में मजबूत पैरवी कर उन्हें सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी रहेगा।

