गाजीपुर। बेसिक शिक्षा विभाग ने अनुशासनहीनता और विभागीय निर्देशों के उल्लंघन से जुड़े गंभीर आरोपों के मामले में कम्पोजिट विद्यालय स्वास, शिक्षा क्षेत्र सादात में कार्यरत शिक्षक रविन्द्र प्रताप के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपासना रानी वर्मा द्वारा 03 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश संख्या 6912-16/2026-27 के तहत यह कार्रवाई की गई है।
विभागीय आदेश के मुताबिक, खंड शिक्षा अधिकारी सादात की 25 सितंबर को प्रस्तुत आख्या एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शिक्षक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप पाए गए। आरोप है कि 02 सितंबर को परिषदीय विद्यालयों में अवकाश से संबंधित भ्रामक/कूट रचित आदेश अथवा सूचना विभिन्न विभागीय एवं शिक्षक समूहों में प्रसारित की गई।
जांच में यह भी सामने आया कि विद्यालयों के औचक निरीक्षण से जुड़ी गोपनीय सूचना विभिन्न व्हाट्सऐप समूहों में साझा की गई। विभाग का आरोप है कि भ्रामक सूचना के प्रसार से विद्यालयों में पठन-पाठन की व्यवस्था प्रभावित हुई। इस संबंध में विभागीय कार्यालय द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण भी संतोषजनक नहीं पाया गया।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया आरोप पदीय दायित्वों एवं शिक्षक की गरिमा के विपरीत प्रतीत होते हैं। इसी आधार पर निलंबन की कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।
निलंबन अवधि में शिक्षक को उनके मूल विद्यालय से संबद्ध किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाएगा। मामले की विभागीय जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी बिरनो, गाजीपुर को जांच अधिकारी नामित किया गया है। संबंधित शिक्षक को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष एवं आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभागीय जांच की रिपोर्ट के बाद मामले में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।


