गाजीपुर। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गाजीपुर पुलिस की मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास और ₹50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार 23 मार्च 2021 को अभियुक्त मनोहर यादव पुत्र राम प्रसाद यादव, निवासी ग्राम तालगांव मोलनापुर, थाना भुड़कुड़ा, जनपद गाजीपुर पर वादिनी के पुत्र की गोली मारकर हत्या करने तथा एक अन्य व्यक्ति को घायल करने का आरोप था। मामले में 24 मार्च 2021 को थाना बहरियाबाद में मु0अ0सं0 39/21 के तहत धारा 302, 307 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
लगातार प्रभावी पैरवी के बाद 30 सितंबर 2026 को मा0 न्यायालय एएसजे प्रथम, गाजीपुर ने अभियुक्त मनोहर यादव को धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं ₹50,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
इसके साथ ही अभियुक्त को थाना बहरियाबाद में पंजीकृत मु0अ0सं0 66/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के मामले में भी दोषसिद्ध किया गया। इस प्रकरण में न्यायालय ने 2 वर्ष के कारावास एवं ₹5,000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
गाजीपुर पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से गंभीर अपराधों के मामलों में दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

