गाजीपुर। खरीफ 2026 में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा पोर्टल क्रियाशील हो गया है। उप कृषि निदेशक विजय कुमार ने जनपद के किसानों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है।

ऋणी किसानों के लिए 31 अगस्त, गैर ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त अंतिम तिथि

उप कृषि निदेशक ने बताया कि केसीसी धारक ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है, जबकि गैर ऋणी किसानों को 14 अगस्त 2026 तक बीमा कराना होगा।

गैर ऋणी किसान अपने फसल बीमा के लिए कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों, नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र अथवा नामित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

फसल बीमा कराने के लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी एवं स्वयं बुवाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विभाग ने किसानों से समय रहते आवश्यक अभिलेख तैयार रखने की अपील की है, ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

धान और बाजरा के लिए सिर्फ 2 प्रतिशत प्रीमियम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गाजीपुर में धान और बाजरा की फसलों को बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है। किसानों को कुल बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।

धान: ₹1,634 प्रति हेक्टेयर

बाजरा: ₹706 प्रति हेक्टेयर

वहीं, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत जनपद में केला और मिर्च जैसी औद्यानिक फसलों को भी अधिसूचित किया गया है। इनके लिए प्रीमियम की दर 5 प्रतिशत निर्धारित है।

केला: ₹7,500 प्रति हेक्टेयर

मिर्च: ₹2,500 प्रति हेक्टेयर

फसल नुकसान पर यहां दर्ज कराएं शिकायत

दैवीय आपदा के कारण फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसान फसल बीमा से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं।

जनपद गाजीपुर में फसल बीमा के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नामित किया गया है।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय से फसल बीमा कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल को होने वाले संभावित नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिल सके।