गाजीपुर। खानपुर थाना क्षेत्र में एक युवती को शादी का झांसा देकर कथित रूप से यौन संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार करने के मामले में पुलिस ने 17 वर्षीय बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी थाना खानपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 258/2026 में वांछित था।
पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, 21 अगस्त 2026 को उपनिरीक्षक रविन्द्र सिंह सिरोही पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर बहेरी क्रासिंग से करीब 200 मीटर आगे पुलिया के पास कथित बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। मामले में BNS की धारा 137(2), 87, 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5L/6 के तहत कार्रवाई दर्ज है।
मामले की गंभीरता इस बात से बढ़ जाती है कि पुलिस रिकॉर्ड में आरोपी की उम्र 17 वर्ष बताई गई है और मामला पॉक्सो एक्ट से जुड़ा है। ऐसे मामलों में आरोपों की प्रकृति गंभीर होने के साथ-साथ आरोपी की नाबालिग स्थिति के कारण किशोर न्याय कानून के तहत प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
हालांकि, पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिए जाने का अर्थ दोष सिद्ध होना नहीं है। युवती के आरोप, आरोपी का पक्ष, उम्र से संबंधित दस्तावेज और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर ही मामले की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट होगी। पुलिस ने फिलहाल अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
पीड़िता की पहचान और अन्य संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए, विशेषकर पॉक्सो से जुड़े मामलों में।

