गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी से गाजीपुर पुलिस को एक और सफलता मिली है। थाना भुड़कुड़ा में दर्ज मुकदमे में माननीय न्यायालय ने अभियुक्ता को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

दिनांक 03 अक्टूबर 2026 को थाना भुड़कुड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 30/2025, धारा 124(1) BNS के मामले में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई। पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्ता मुन्नी देवी पत्नी अशोक वर्मा, निवासी गोविन्द जखनिया, थाना भुड़कुड़ा, जनपद गाजीपुर को दोषसिद्ध घोषित किया।

न्यायालय ने धारा 124(1) BNS के तहत अभियुक्ता को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹50,000 अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी और दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।