गाजीपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के आदेश पर बुधवार, 30 सितंबर 2026 को जनपद के विभिन्न विद्यालयों में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए गए।

शिविरों का आयोजन जीजीआईसी, डीएवी इंटर कॉलेज, शंकर बालिका इंटर कॉलेज, लूदर्स कॉन्वेंट स्कूल, वेद इंटरनेशनल स्कूल सैदपुर तथा एमजेआरपी स्कूल गाजीपुर में किया गया। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को POCSO एक्ट, बाल सुरक्षा और साइबर/सोशल मीडिया सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी।

न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए POCSO कानून बनाया गया है। छात्राओं को सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल के प्रति भी जागरूक करते हुए निजी तस्वीरें सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर साझा करने में सावधानी बरतने तथा अनजान व्यक्तियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करने की सलाह दी गई।

शिविर में छात्राओं को यह भी बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील हरकत, आपत्तिजनक इशारे या किसी प्रकार का उत्पीड़न किया जाता है तो मामले को छिपाने के बजाय तत्काल अभिभावक, शिक्षिका या संबंधित व्यक्ति को जानकारी दें। साथ ही NALSA हेल्पलाइन नंबर 15100 के माध्यम से शिकायत किए जाने की जानकारी दी गई।

विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने भी छात्राओं से अपील की कि किसी भी परेशानी को चुपचाप सहन न करें और समय रहते अपने माता-पिता अथवा शिक्षकों को इसकी जानकारी दें। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और शिकायत के उपलब्ध माध्यमों के प्रति जागरूक करना रहा।