गाजीपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के आदेश पर 29 सितंबर 2026 को जनपद के विभिन्न विद्यालयों में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए गए।
सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सुश्री पूनम कुमारी चौहान ने एन.एन.आर.बी. बालिका इंटर कॉलेज, गाजीपुर, अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) श्री आदर्श कुमार सिंह ने एम.ए.एफ. इंटर कॉलेज तथा स्पेशल मजिस्ट्रेट श्री विक्रम सिंह ने अजिमिया इस्लामिक इंटर कॉलेज में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी।
शिविर में न्यायिक अधिकारियों ने POCSO एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कानून बनाया गया है। साथ ही छात्राओं को सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल के प्रति जागरूक किया गया।
छात्राओं को सलाह दी गई कि वे अपनी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने से सावधानी बरतें और अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार अथवा फॉलो न करें। किसी भी प्रकार के अश्लील व्यवहार, गलत इशारे या यौन उत्पीड़न की स्थिति में चुप न रहने और समय रहते इसकी सूचना अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित प्राधिकरण को देने की अपील की गई।
शिविर में बताया गया कि विधिक सहायता के लिए NALSA हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। शिकायतकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने का प्रावधान भी बताया गया।
विद्यालय के प्रधानाचार्य ने छात्राओं से कहा कि किसी भी परेशानी को छिपाने के बजाय तत्काल अपनी शिक्षिका अथवा माता-पिता को इसकी जानकारी दें। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और साइबर जागरूकता के प्रति सजग करना रहा।

