प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया सरगना मुख्यार अंसारी के साले सरजील रजा और अनवर शहजाद सहित उनके करीबी जाकिर हुसैन के खिलाफ अगली सुनवाई तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है।  न्यायालय ने पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट पर भी आगे की कार्यवाही तक रोक लगा दी है। यह आदेश सरजील रजा और अन्य द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। बताया गया कि विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जबरन काबिज होने और संपत्तियों को हड़पने के आरोप में तीनों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मसूद ने गाजीपुर के थाने में इसी वर्ष मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें मुख्तार अंसारी के दोनों सालों सरजील रजा व अनवर शहजाद के साथ ही उनके करीबी जाकिर हुसैन ने उनकी विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 12 वर्ष पहले कब्जा कर संपत्तियों को हड़प लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार और शिकायतकर्ता मसूद से जवाब तलब किया है। 12 साल की देरी से दर्ज कराई गई प्राथमिकी को आधार बनाया गया है।