अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को नियमानुसार मिलेगा मुफ्त खाद्यान्न, 25 अक्टूबर अंतिम तिथि
गाजीपुर, 09 अक्टूबर 2026। जनपद गाजीपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अक्टूबर माह के लिए आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक कराया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया कि वितरण के दौरान अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा के अनुसार गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, जनपद के रेवतीपुर विकासखंड में चयनित उचित दर की दुकानों के माध्यम से पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को मक्का भी वितरित किया जाएगा।
अंत्योदय कार्ड पर मिलेगा 35 किलो मुफ्त राशन
अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्ड पर कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम चावल शामिल हैं।
पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को सामान्य रूप से प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। इसके अंतर्गत निर्धारित क्षेत्रों में गेहूं, चावल और चयनित विकासखंड में मक्का का वितरण किया जाएगा।
रेवतीपुर ब्लॉक की 17 दुकानों पर मिलेगा मक्का
जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार, गाजीपुर जनपद के पात्र गृहस्थी राशन कार्डों की 35,050 यूनिट के लिए 350.50 क्विंटल बाजरा का आवंटन प्राप्त होने का उल्लेख है। हालांकि, वितरण संबंधी निर्देश में रेवतीपुर विकासखंड की 17 उचित दर दुकानों के माध्यम से प्रति यूनिट एक किलोग्राम मक्का वितरित किए जाने की बात कही गई है।
रेवतीपुर विकासखंड को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट एक किलोग्राम गेहूं और चार किलोग्राम चावल निःशुल्क दिया जाएगा।
राशन की पर्ची पर मूल्य शून्य होगा
वितरण के दौरान ई-पास मशीन से निकलने वाली पर्ची पर गेहूं, चावल और मक्का का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा। योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी पोर्टेबिलिटी सुविधा के माध्यम से अपनी पसंद की उचित दर दुकान से भी राशन प्राप्त कर सकते हैं।
25 अक्टूबर को भी मिलेगा राशन, OTP से वितरण की सुविधा
खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। जिन उपभोक्ताओं को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन प्राप्त करने में कठिनाई होगी, उन्हें अंतिम तिथि पर मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहेगी।
राशन वितरण का समय
जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि राशन वितरण निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार सुनिश्चित करें।
- सुबह: 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
- दोपहर बाद: 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक
- वितरण अवधि: 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक
राशन कार्डधारकों से अपील है कि वे निर्धारित अवधि में अपनी उचित दर दुकान पर पहुंचकर नियमानुसार निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करें।
महत्वपूर्ण सूचना: उपलब्ध विवरण में रेवतीपुर ब्लॉक के लिए मक्का वितरण का उल्लेख है, जबकि आवंटन की एक पंक्ति में बाजरा लिखा गया है। इसलिए संबंधित खाद्यान्न की सही किस्म की पुष्टि जिला पूर्ति विभाग से कर लेना उचित होगा।

