गाजीपुर। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी अभय कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि योजना के अंतर्गत मृतक की आयु प्रमाणित करने के लिए शासन द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में से ही प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर 2024 के अनुसार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन, स्वीकृति एवं धनराशि वितरण की प्रक्रिया इंटरनेट आधारित प्रणाली के माध्यम से संचालित की जा रही है। योजना के तहत मृतक की आयु के प्रमाण के लिए निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ग्रामीण और शहरी आवेदकों के लिए अलग-अलग निर्धारित हुए दस्तावेज

शासन के निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को मृतक की आयु के प्रमाण के रूप में परिवार रजिस्टर अथवा कुटुम्ब रजिस्टर की प्रति या शैक्षिक योग्यता से संबंधित ऐसा प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा, जिसमें जन्मतिथि स्पष्ट रूप से अंकित हो।

वहीं, समाज कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 11 अगस्त 2026 के अनुसार नगरीय क्षेत्र के आवेदकों को मृतक की आयु के प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक अपलोड करना होगा—

1. राशन कार्ड

2. मतदाता पहचान पत्र

3. ड्राइविंग लाइसेंस

4. पासपोर्ट

5. पैन कार्ड

जनसेवा केंद्र संचालकों को भी दिए गए निर्देश

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने आवेदकों के साथ-साथ जनसुविधा केंद्रों (कॉमन सर्विस सेंटर), साइबर कैफे और निजी इंटरनेट केंद्र संचालकों को भी निर्देशों से अवगत कराने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन करते समय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए निर्धारित श्रेणी के अनुसार ही मृतक की आयु का प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाए।

निर्धारित दस्तावेजों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण-पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में योजना के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन से पहले आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर लें, ताकि गलत या अमान्य प्रमाण-पत्र अपलोड होने के कारण आवेदन प्रक्रिया में परेशानी न हो।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदकों के लिए जरूरी सूचना: आवेदन करते समय ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के नियमों का विशेष ध्यान रखें तथा निर्धारित दस्तावेज ही अपलोड करें।