गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत गाजीपुर पुलिस को न्यायालय में प्रभावी पैरवी के माध्यम से महत्वपूर्ण सफलता मिली है। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की लगातार प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप पॉक्सो एक्ट के एक अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 17 अक्टूबर 2026 को थाना दिलदारनगर, जनपद गाजीपुर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 41/2018 में न्यायालय ने अभियुक्त हरेन्द्र राम पुत्र धनराज राम, निवासी बगेसरी, थाना दिलदारनगर, जनपद गाजीपुर को दोषसिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई।

अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है। वहीं, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।

यह मामला थाना दिलदारनगर में धारा 376(2)(झ), 323 भादवि एवं धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।

पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य गंभीर अपराधों में प्रभावी विवेचना, साक्ष्यों के बेहतर प्रस्तुतीकरण तथा न्यायालय में मजबूत पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाना है। इस मामले में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की भूमिका प्रभावी रही।