ग्राम समाज की सुरक्षित भूमि के विरुद्ध आदेश पारित।
जमानियां। स्थानीय तहसील मुख्यालय स्थित ग्राम खरगसीपर उर्फ नई बाजार के गाटा संख्या 470 क्षेत्र फल जो संतोष व महात्मा वगैरह को गाड़ने यानि समाधि हेतु दौरान चकबंदी सुरक्षित कर ली गई है। गांव के कुछ असामाजिक व्यक्ति सुरक्षित भूमि पर अनाधिकार कब्जा कर चुके है। तथा अतिक्रमण कारियों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश पर विपक्षी गण के विरुद्ध क्षेत्र के लेखपाल ने धारा 67( 1) बेदखली का वाद तहसीलदार जमानियां के न्यायालय में दर्ज हुआ। गांव सभा बनाम राम औतार दर्ज हुआ। इसी वाद में तहसीलदार जमानियां ने विपक्षीगण के कब्जा के आधार स्वय द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमा को निरस्त कर दिया। इस प्रकरण में गावसभा को ही दोषी माना है। और उपरी अदालत में न्यायालय जन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जब सुरक्षित भूमि संत महात्मा के नाम से जमीन अंकित है। तो उसपर कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण या अवैध कब्जा नही कर सकता है। लेकिन मौजूदा तहसीलदार की भूमिका संदिग्ध दर्शाता है। इस आदेश से ग्रामवासी मर्माहत हैं। क्यों की किसी अधिकारी द्वारा ग्राम सभा की सुरक्षित भूमि पर एक तरफा कार्यवाही नही की जा सकती है। इस तरह की कार्यवाही से ग्राम वासियों में जबरदस्त रोष व्याप्त हो गया। संबंधित अधिकारियों से जांच कराने व तहसीलदार द्वारा निरस्त आदेश को तत्काल बहाल करने की मांग किया।