गाजीपुर। प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को गति देने एवं अपंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को विधिक दायरे में लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई। इसी क्रम में आज जनपद गाजीपुर के फतेउल्लाहपुर स्थित मेसर्स-सेल एग्री कमोडिटीज लिमिटेड परिसर में एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया।
यह कैंप प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21 मई 2025 को हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में लगाया गया। बैठक में औद्योगिक अपंजीकृत इकाइयों को पंजीकृत कराने के लिए कैंपों के आयोजन का निर्णय लिया गया था, ताकि समस्त इकाइयाँ सरकारी मानकों के अनुरूप कार्य कर सकें।
आज आयोजित कैंप में कारखाना निदेशालय, वाराणसी से सहायक निदेशक नवदीप श्रीवास्तव एवं श्रम विभाग, गाजीपुर से श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनोज कुमार राजपूत ने सहभागिता की।
कैंप में फैक्ट्री के अपर महाप्रबंधक सहित अन्य प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान सहायक श्रम आयुक्त द्वारा फैक्ट्री के विधिवत पंजीकरण की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों तथा अनुपालन की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अंतर्गत पंजीकरण से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला।
उल्लेखनीय है कि इस पहल का उद्देश्य न केवल औद्योगिक इकाइयों को वैधानिक रूप से सुदृढ़ करना है, बल्कि कार्यस्थलों पर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना भी है।
सरकार की मंशा स्पष्ट है — "हर उद्योग पंजीकृत, हर श्रमिक सुरक्षित"।
इस दिशा में उठाया गया यह कदम निश्चित रूप से जनपद गाजीपुर के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देगा।